UP : कार्यालय सहायक विद्युत वितरण निगम के खिलाफ अधीक्षण अभियंता को दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 22 Dec 2023 11:20 AM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अधिवक्ता शैलेश कुमार उपाध्याय की दलीलों को सुनकर दिया है। उनका कहना था कि याची के खिलाफ फर्जी कनेक्शन व फर्जी मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र देकर धन उगाही के आरोप की प्रारंभिक जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने आरोपों की पुष्टि की।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : social media