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सिपाही भर्ती के रिक्त पदों को भरने पर जानकारी तलब
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Information on filling up vacant posts of Separate recruitment
संशोधित: सभी केंद्र
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41610 सिपाही भर्ती
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क्षैतिज आरक्षण के रिक्त पदों की जानकारी तलब
0 महिला कोटे की 187 सीटें अब रिक्त, नियुक्ति देने की मांग में याचिका दाखिल
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस सिपाही भर्ती के मामले में क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला कोटे के रिक्त 187 पदों पर भर्ती के मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। रिक्त पदों को भरने के लिए महिला अभ्यर्थी प्रीति शुक्ला ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 41610 पदों के सापेक्ष 38315 का चयन किया गया। सात जुलाई 2015 को इसका परिणाम आ गया। नियुक्ति में महिलाओं को दिया गया क्षैतिज आरक्षण गलत तरीके से लागू करने को लेकर रविकुमार शर्मा की ओर से याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। संशोधित परिणाम में भी त्रुटि दुरुस्त नहीं हो पाई तो प्रमोद कुमार सिंह के नाम से एक और याचिका दाखिल हुई। इसमें भर्ती बोर्ड ने बताया कि 1123 पदों पर महिलाएं चयनित हो चुकी हैं, जबकि 38315 के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के 3362 पद होते हैं। कोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने दोबारा परिणाम जारी किया और 2052 और महिलाओं की भर्ती की।
याची का कहना था कि कुल 3175 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस हिसाब से 187 पद अभी भी रिक्त हैं। प्रमोद कुमार सिंह केस में हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण के सभी पद भरने का निर्देश दिया है। याची की मांग थी कि रिक्त रह गए 187 पदों को भरा जाए। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 25 जुलाई तक रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
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41610 सिपाही भर्ती
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क्षैतिज आरक्षण के रिक्त पदों की जानकारी तलब
0 महिला कोटे की 187 सीटें अब रिक्त, नियुक्ति देने की मांग में याचिका दाखिल
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस सिपाही भर्ती के मामले में क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला कोटे के रिक्त 187 पदों पर भर्ती के मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। रिक्त पदों को भरने के लिए महिला अभ्यर्थी प्रीति शुक्ला ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 41610 पदों के सापेक्ष 38315 का चयन किया गया। सात जुलाई 2015 को इसका परिणाम आ गया। नियुक्ति में महिलाओं को दिया गया क्षैतिज आरक्षण गलत तरीके से लागू करने को लेकर रविकुमार शर्मा की ओर से याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। संशोधित परिणाम में भी त्रुटि दुरुस्त नहीं हो पाई तो प्रमोद कुमार सिंह के नाम से एक और याचिका दाखिल हुई। इसमें भर्ती बोर्ड ने बताया कि 1123 पदों पर महिलाएं चयनित हो चुकी हैं, जबकि 38315 के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के 3362 पद होते हैं। कोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने दोबारा परिणाम जारी किया और 2052 और महिलाओं की भर्ती की।
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याची का कहना था कि कुल 3175 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस हिसाब से 187 पद अभी भी रिक्त हैं। प्रमोद कुमार सिंह केस में हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण के सभी पद भरने का निर्देश दिया है। याची की मांग थी कि रिक्त रह गए 187 पदों को भरा जाए। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 25 जुलाई तक रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
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