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आईएएस प्रदीप शुक्ला को पांच लाख जमा करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 07 Jun 2016 02:06 AM IST
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हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के प्रमुख आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को एक माह के भीतर सीबीआई कोर्ट में पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। रकम जमा न करने पर उनको सीबीआई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप को 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पूर्व भी प्रदीप शुक्ला को पांच लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत मिली थी। आगे इसे जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये और जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह धनराशि जमा नहीं करते हैं तो सीबीआई कोर्ट नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
प्रदीप शुक्ला की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया था। प्रदीप शुक्ला ने इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीमकोर्ट ने मामला हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अब हाईकोर्ट ने जमानत जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये और जमा करने का निर्देश दिया है। प्रदीप के वकील का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 50 लाख रुपये जमा कर सकें। कोर्ट ने धनराशि किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया है।
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प्रदीप शुक्ला की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया था। प्रदीप शुक्ला ने इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीमकोर्ट ने मामला हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अब हाईकोर्ट ने जमानत जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये और जमा करने का निर्देश दिया है। प्रदीप के वकील का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 50 लाख रुपये जमा कर सकें। कोर्ट ने धनराशि किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया है।
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