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आजम खां की याचिका पर जानकारी तलब
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Highcourt ask information on Azam's Petitions
-वक्फ संपत्ति में घोटाले के मामले में दर्ज प्राथमिकी को दी गई चुनौती
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और पूर्व मंत्री मो. आजम खां के खिलाफ वक्फ संपत्ति के घोटाले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
आजम खां के खिलाफ रामपुर में कई प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं हैं। उन तमाम मामलों में भी उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। वक्फ संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर के आजम खां की याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में समय से जानकारी उपलब्ध करने की हिदायत दी है। याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी ने बहस की। इसी प्रकार से अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 14 नवंबर नियत की गई।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और पूर्व मंत्री मो. आजम खां के खिलाफ वक्फ संपत्ति के घोटाले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
आजम खां के खिलाफ रामपुर में कई प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं हैं। उन तमाम मामलों में भी उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। वक्फ संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर के आजम खां की याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में समय से जानकारी उपलब्ध करने की हिदायत दी है। याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी ने बहस की। इसी प्रकार से अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 14 नवंबर नियत की गई।
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