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High Court: कैंसर पीड़ित की समय पूर्व रिहाई पर अब तक क्या निर्णय लिया गया, हाईकोर्ट ने एसीएस गृह से मांगा जवाब

Thu, 09 Apr 2026 07:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 09 Apr 2026 07:22 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीडि़त कैदी की समय पूर्व रिहाई के मामले में ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। कहा है कि अपर मुख्य सचिव (गृह) 16 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि इस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया।

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High Court: What decision has been taken so far on the premature release of the cancer patient
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : Amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीडि़त कैदी की समय पूर्व रिहाई के मामले में ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। कहा है कि अपर मुख्य सचिव (गृह) 16 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि इस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया।

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न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने चेतावनी भी दी है कि अगली सुनवाई तक हलफनामा पेश नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। जौनपुर निवासी याची बाबा यादव को 1982 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाबा जीभ के कैंसर से पीड़ित है। इसी आधार पर उसने समय पूर्व रिहाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता की रिहाई पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है। निर्धारित तिथि पर मामला पेश होने पर जब अदालत को पता चला कि शासन की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है तो इसे गंभीरता से लिया। 

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