Prayagraj : हाईकोर्ट ने डेंगू के उपचार की व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट, नगर निगम ने पेश की अनुपालन रिपोर्ट
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है। इसके पूर्व मामले में राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने पिछले आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के फैले संक्रमण को लेकर बचाव के उपाय के अलावा पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर 15 नवंबर को फिर सुनवाई का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है। इसके पूर्व मामले में राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने पिछले आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अधिवक्ता, डाक्टर, पार्षद, दो संभ्रांत नागरिक, सफाई निरीक्षक व सफाई नायक की वार्ड कमेटियां गठित की गई है। डेंगू कंट्रोल रूम इनसे फीडबैक लेकर कार्यवाही कर रहा है। यह भी बताया कि 30 साइकिल माउंटेड फागिंग अतिरिक्त मशीन सहित कुल 135 मशीनें, आठ बडी मशीनें, छह मध्यम आकार वाली मशीनें जिला प्रशासन की काम कर रही है। 22 अतिरिक्त एंटी लार्वा हैंड स्प्रे मशीन सहित कुल 212 बैटरी आपरेटेड स्प्रे मशीन, 20 वाहन स्प्रे मशीन काम कर रही है। फागिंग का वार्ड वार माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है।
यह भी बताया कि 108 जल भराव स्थल चिंहित कर खाली कराये गये है। 62तालाबों में एंटी लार्वा छिड़काव किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग घरों का सर्वे कर निरोधात्मक उपाय कर रहा है। 8256 घरों का सर्वे हुआ। 36 स्थानों पर लार्वा पाया गया। यह भी बताया गया कि अभी तक 1107 रोगी में से 1036 ठीक हो चुके हैं। छह की मृत्यु हो चुकी है। यह बात अलग है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के ओझा ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ को बताया था कि सात वकीलों की डेंगू से मौत हो चुकी है। फिलहाल बार की तरफ से सुनवाई के दौरान कोई मौजूद नहीं था। कोर्ट ने निरोधात्मक उपाय करने के साथ सही इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और कार्यवाही रिपोर्ट मांगीs है। अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।