High Court : सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और आगरा डीसीपी से मांगा जवाब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 Apr 2026 03:57 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय विधि के विपरीत पुलिस विभाग की ओर से आदेश पारित किए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर पारित आदेश न केवल अवैध है, बल्कि अवमानना भी है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।