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माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक और डीआईओएस श्रावस्ती को अवमानना का नोटिस
Fri, 31 May 2019 12:39 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 31 May 2019 12:39 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय और डीआईओएस श्रावस्ती चंद्रपाल को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि अदालत के आदेश की अवमानना करने पर क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। याचिका की सुनवाई दो जुलाई को होगी। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश का पालन करने केलिए एक और मौका देते हुए कहा है कि यदि उन्होंने पालन नहीं किया तो उनको अदालत में हाजिर होना होगा।
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आशीष चंद्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस की। याची को टीजीटी में तीसरी बार घोषित परिणाम में सफल घोषित किया गया। कोर्ट ने उसे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने के लिए कहा। 19 सितंबर 2018 के इस आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का प्रकरण बनता है।
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