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हाईकोर्ट : यूपी पुलिस दरोगा भर्ती-2025 मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब, पांच अक्तूबर को होगी सुनवाई

Thu, 01 Oct 2026 02:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 02:00 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 4,543 पदों पर आयोजित उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष संवर्गों की सीधी भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।

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High Court seeks response in UP Police Sub-Inspector recruitment case hearing scheduled for Oct
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 4,543 पदों पर आयोजित उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष संवर्गों की सीधी भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।

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यह आदेश अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अलीगढ़ निवासी श्याम सुंदर, कमलेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि दरोगा भर्ती-2025 में उत्तर कुंजी में गड़बड़ी और चार विवादित सवालों को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें अंतिम उत्तर कुंजी को रद्द कर विवादित प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने की मांग गई है।
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साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करके नए सिरे से गणना करने और संशोधित मेरिट सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित मेरिट के आधार पर ही पात्र उम्मीदवारों को चयन और नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 

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