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हाईकोर्ट ने कहा : प्रबंधन की वरिष्ठता सूची में डीआईओएस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं
Thu, 01 Aug 2024 07:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Aug 2024 07:12 PM IST
सार
बदायूं स्थित कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची बनाई थी। इसको जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं के 27 मार्च 2024 के आदेश रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल के दो मार्च 2017 के आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रकाशित पूर्व वरिष्ठता सूची के अनुसार 15 अप्रैल 2024 के आदेश से नई वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान की प्रबंध समिति की ओर से बनाई गई वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या अन्य किसी विधिक प्रावधान के अनुसार उन्हें संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने और कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज और एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
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बदायूं स्थित कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची बनाई थी। इसको जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं के 27 मार्च 2024 के आदेश रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल के दो मार्च 2017 के आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रकाशित पूर्व वरिष्ठता सूची के अनुसार 15 अप्रैल 2024 के आदेश से नई वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट ने में जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई।
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हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए डीआईओएस के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के उपबंधों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय की प्रबंध समिति की वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप कर सकें या संशोधित करने का निर्देश दे सकें।
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