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हाईकोर्ट : रोटोमैक ग्लोबल कंपनी मालिक को मिली अंतरिम जमानत
Wed, 09 Mar 2022 10:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Mar 2022 10:45 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।
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राहुल कोठारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले में सीरियस फ्राड विवेचना अधिकारी से अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर याची को अंतरिम जमानत दी थी। इसे दो मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। याची ने द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की है। उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद तीन मार्च 2022 को अदालत में समर्पण किया। जिसे जेल भेज दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।
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मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर याची को अंतरिम जमानत दी थी। इसे दो मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। याची ने द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की है। उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद तीन मार्च 2022 को अदालत में समर्पण किया। जिसे जेल भेज दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।
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