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पति को छोड़कर लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को सुरक्षा देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Mon, 28 Jun 2021 07:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 28 Jun 2021 07:53 PM IST
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High Court refuses to give protection to a woman living in a live-in relationship except her husband
allahabad high court - फोटो : social media
अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से इंकार कर दिया है।   कोर्ट ने कहा कि याची ने अपने पति के खिलाफ न तो तलाक का केस किया है और न ही घरेलू हिंसा कानून या भारतीय दंड संहिता के  तहत अपराधों की शिकायत दर्ज कराई है।ऐसे में पति द्वारा प्रताड़ित होने के आधार पर पति से सुरक्षा की गुहार लगाने बेमानी है।कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी  है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने सुरभि की याचिका पर दिया है।याची कहना था कि उसका पति समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त है जिससे परेशान होकर घर छोड़ दिया और  वह दूसरे पुरूष मोहित के साथ  लिव -इन रिलेशनशिप में रह रही है।पति से उसे खतरा  है।उसने  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को शिकायत की है। पति से उसे सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इंकार कर दिया है।
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