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हाईकोर्ट : 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पास्टर की जमानत मंजूर, मामले में 35 लोगों को बनाया गया था आरोपी

Sat, 21 Jan 2023 10:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Jan 2023 10:01 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पादरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा,याची को सामान्य आधार पर आरोपी बनाया गया है। मामले में कुल 35 व्यक्तियों में से छह को पहले से आरोपी बनाया गया, लेकिन उन्हें जमानत दी जा चुकी है।

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High Court: Pastor accused of converting 90 Hindus to Christianity granted bail
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पादरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा,याची को सामान्य आधार पर आरोपी बनाया गया है। मामले में कुल 35 व्यक्तियों में से छह को पहले से आरोपी बनाया गया, लेकिन उन्हें जमानत दी जा चुकी है। लिहाजा, याची भी जमानत पाने का हकदार है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने पादरी विजय मसीह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पर आईपीसी की धारा 153ए, 506, 420, 467, 468, 471 और अवैध धर्म परिवर्तन निषेध उत्तर प्रदेश की धारा 3/७(१) के तहत फतेहपुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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मामले में 36 लोगों के खिलाफ नामजद के अतिरिक्त 20 अज्ञात व्यक्तियों का नाम भी शामिल है। याची अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर 90 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले में छह अभियुक्त पहले ही जमानत पा चुके हैं। याची भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।

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