{"_id":"6991acf2712f51f2460dc2a5","slug":"high-court-order-to-reduce-the-salary-of-head-constable-cancelled-high-court-directed-for-reconsideration-2026-02-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : हेड कांस्टेबल का वेतन घटाने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने दिया पुनर्विचार का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : हेड कांस्टेबल का वेतन घटाने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने दिया पुनर्विचार का निर्देश
Sun, 15 Feb 2026 04:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 15 Feb 2026 04:55 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल के वेतन पुनर्निर्धारण कर कटौती किए जाने के आदेश को निरस्त कर मामले में पुनर्विचार का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल के वेतन पुनर्निर्धारण कर कटौती किए जाने के आदेश को निरस्त कर मामले में पुनर्विचार का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने हेड कांस्टेबल छोटे सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि छोटे सिंह की नियुक्ति कांस्टेबल पद पर हुई थी। बाद में उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति मिली।
विज्ञापन
31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने से पहले एक जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार वेतन 66,000 रुपये से घटाकर 60,200 रुपये कर दिया गया, जिसके कारण उनकी पेंशन भी कम हो गई। यह आदेश बिना किसी पूर्व नोटिस और बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया। साथ ही याची पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी या तथ्य छिपाने का आरोप भी नहीं था।
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा कि विवादित आदेश में यह नहीं दर्शाया गया कि हेड कांस्टेबल को पूर्व में नोटिस दिया गया था। ऐसे में एक जुलाई 2025 का आदेश निरस्त किया जाता है। याची समस्त अभिलेखों सहित विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। संबंधित प्राधिकारी नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देगा। प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह में नया आदेश पारित करे।
विज्ञापन