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रिक्त पदों पर मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश

Sat, 30 Jul 2016 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sat, 30 Jul 2016 02:19 AM IST
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परिषदीय विद्यालयों में 15000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने रिक्त रह गए पदों पर कट ऑफ मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कुशीनगर जिले के कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि कई अभ्यर्थी जिन्होंने उर्दू अध्यापक और 15000 सहायक अध्यापक भर्ती दोनों में आवेदन किया था। उर्दू अध्यापक चयनित हो जाने के बाद सामान्य अध्यापक के पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने लिखित रूप से भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। इस स्थिति में रिक्त रह गए पदों को भरा जाना चाहिए। याचीगण कट ऑफ मेरिट के नीचे थे। यदि उन पदों को भरा जाता है तो उनका चयन हो सकता है।
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मनोज कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने दिया है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए बीएसए कुशीनगर को तीन माह में याचीगण की मांग पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि उर्दू अध्यापक के तौर पर चयनित आठ अभ्यर्थियों ने बीएसए को लिखित रूप से दिया है कि अब वह सहायक अध्यापक के सामान्य पदों पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इसके बावजूद चयन सूची में उनका नाम दिखाया जा रहा है। कुछ और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिससे पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर कट ऑफ मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। 
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