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High Court News : बालिग जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक, एफआईआर रद्द करने के मामले में मांगा जवाब

Thu, 23 Apr 2026 06:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Apr 2026 06:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मर्जी से विवाह कर साथ रह रहे बालिग जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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High Court News Arrest of couple stayed, response sought on cancellation of FIR
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मर्जी से विवाह कर साथ रह रहे बालिग जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति डॉ.अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने दीपिका की याचिका पर दिया।

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कानपुर नगर के साढ़ थाने में दीपिका व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। याची की ओर से दलील दी गई कि वह बालिग है। उसने दो अप्रैल 2026 को अपनी मर्जी से विवाह किया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव का आरोप नहीं है। दोनों बालिग हैं, इसलिए उनके साथ रहने में कोई अपराध नहीं बनता। 

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