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Prayagraj News: काशी विद्यापीठ के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षानियंत्रक तलब
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नोट--वाराणसी के लिए विशेष
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काशी विद्यापीठ के कुलपति
रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तलब
- हाईकोर्ट ने एलएलबी पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराए जाने के मामले में लिया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में सामूहिक नकल कराने के मामले में कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन अधिकारी 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश आकाश राय तथा 17 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचियों की ओर से कहा गया कि एलएलबी प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराई गई। इससे पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी आपत्ति के बाद जांच कराई गई तो कॉमर्स तथा प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाज कार्य सहित कई विभागों ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी लेकिन वह सही नहीं है। याचियों ने कोर्ट केसमक्ष प्रवेश परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखकर पाया कि परीक्षा में अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ बैठे हुए हैं। वह आपस में बात कर रहे हैं।
इतना ही नहीं वह एकजुट होकर नकल भी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से विश्वविद्यालय की परीक्षा की शुचिता का पता चल रहा है। पर्यवेक्षक की देखरेख में प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराई जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर माना। कहा, इसके लिए परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के कुलपति जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को 15 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।
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काशी विद्यापीठ के कुलपति
रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तलब
- हाईकोर्ट ने एलएलबी पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराए जाने के मामले में लिया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में सामूहिक नकल कराने के मामले में कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन अधिकारी 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश आकाश राय तथा 17 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचियों की ओर से कहा गया कि एलएलबी प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराई गई। इससे पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी आपत्ति के बाद जांच कराई गई तो कॉमर्स तथा प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाज कार्य सहित कई विभागों ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी लेकिन वह सही नहीं है। याचियों ने कोर्ट केसमक्ष प्रवेश परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखकर पाया कि परीक्षा में अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ बैठे हुए हैं। वह आपस में बात कर रहे हैं।
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इतना ही नहीं वह एकजुट होकर नकल भी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से विश्वविद्यालय की परीक्षा की शुचिता का पता चल रहा है। पर्यवेक्षक की देखरेख में प्रवेश परीक्षा में सामूहिक नकल कराई जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर माना। कहा, इसके लिए परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के कुलपति जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को 15 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।
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