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हाईकोर्ट : मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर

Fri, 14 Jan 2022 02:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 14 Jan 2022 02:07 AM IST
सार

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि वह बेकसूर है और उसे राजनीतिक द्वेष वश फंसाया जा रहा है ताकि उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सके और उसे प्रताड़ित किया जा सके।

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High Court: Mukhtar Ansari representative Angad Yadav's bail application approved
मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दो जमानतदारों के साथ निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते आरोपी पर कुछ शर्तें भी तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आनंद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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विधायक प्रतिनिधि पर 30 लाख रुपये की राजस्व ठगी का आरोप है। मामले में याची के पिता को भी सह अभियुक्ता बनाया गया है। याची पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मऊ जिले के सराय लखंसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि वह बेकसूर है और उसे राजनीतिक द्वेष वश फंसाया जा रहा है ताकि उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सके और उसे प्रताड़ित किया जा सके। आवेदक 28 जून 2021 से ही जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता हैए तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। जवाब में अभियोजन पक्ष से अपर महाधिवक्ता विनोद कांत और शासकीय अधिवक्ता मयंक मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और उसके खिलाफ पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी सबूत हैं। पिता और पुत्र की जोड़ी ने स्थानीय एमएलए की मिलीभगत से सरकारी खजाने का पैसा हड़प लिया है। याची विधायक मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि भी रहा है। लेकिन, कोर्ट ने गुणदोष पर विचार किए बिना शर्तों केसाथ याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

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