High Court : मातृत्व अवकाश में दो वर्ष गैप की अनिवार्यता गलत, बीएसए का आदेश रद्द
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 28 Aug 2024 12:03 PM IST
सार
याची के मातृत्व अवकाश को दो वर्ष पीरियड की अनिवार्यता के आधार पर बीएसए रामपुर के 9 अगस्त 2024 के आदेश से खारिज कर दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हाईकोर्ट ने पहले ही तय कर दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।