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High Court : असंज्ञेय अपराध में समन जारी करना गैरकानूनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नए सिरे से आदेश देने का निर्देश
Fri, 10 Apr 2026 02:18 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:18 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर परिवाद चलाने की संस्तुति होने के बावजूद मजिस्ट्रेट की ओर से संज्ञान लेकर समन जारी करना कानूनन गलत है। कोर्ट ने इसे गैरकानूनी मानते हुए रद्द कर दिया।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर परिवाद चलाने की संस्तुति होने के बावजूद मजिस्ट्रेट की ओर से संज्ञान लेकर समन जारी करना कानूनन गलत है। कोर्ट ने इसे गैरकानूनी मानते हुए रद्द कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की एकल पीठ ने अनंत गुप्ता व तीन अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया।
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आरोपी के खिलाफ गाजीपुर के मरगाह थाने में चोट पहुंचाने, शांतिभंग और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। याची का आरोप था कि विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर मामले को परिवाद के रूप में चलाने की संस्तुति की थी। इसके बावजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 17 मई 2025 को आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि जब पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध के मामले में परिवाद चलाने की संस्तुति की जाती है तो मजिस्ट्रेट की ओर से सीधे संज्ञान लेकर समन जारी करना विधि विरुद्ध है।
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