फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Irfan Khan granted bail in fake Aadhaar case too, has already got relief in threat case

High Court : फर्जी आधार मामले मेें भी इरफान की जमानत मंजूर, धमकी के केस में पहले ही मिल चुकी है राहत

Wed, 12 Mar 2025 08:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 12 Mar 2025 08:00 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में भी जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने से पहले वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

विज्ञापन
High Court: Irfan Khan granted bail in fake Aadhaar case too, has already got relief in threat case
इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक सपा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में भी जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने से पहले वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने दिया है। मामला कानपुर के ग्वालटोली थाने का है। इरफान के खिलाफ 2022 में फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 10 मार्च को भी हाईकोर्ट से इरफान व उनके भाई रिजवान को रंगदारी मांगने के मामले में जमानत मिली थी। अभी गैंगस्टर का एक और मामला लंबित है।

विज्ञापन

 
दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीसामऊ कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को राहत देते हुए रंगदारी मांगने के आरोप में जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। दोनों भाइयों की जमानत अदालत से मंजूर जरूर हो गई है, लेकिन दोनों अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि रिजवान सोलंकी के खिलाफ अभी गैंगस्टर के मुकदमे में मुकदमा विचाराधीन है। साथ ही इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के साथ-साथ फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है।  आधार कार्ड मामले में भी उनकी जमानत मंजूर हो गई है। अब गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने पर ही उनकी रिहाई हो सकती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed