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हाईकोर्ट : डाक विभाग को करोड़ों की चपत लगाने वाले की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
Wed, 13 Apr 2022 11:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 13 Apr 2022 11:12 PM IST
सार
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को आरोपियों की अधिवक्ता की ओर से सुनवाई टालने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले के मुख्य अभियुक्त मोहन सिंह ने भी हाईकोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की है।
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विस्तार
गाजियाबाद में डाक विभाग को करोड़ों की चपत लगाने वाले अभियुक्ताें की जमानत अर्जियों पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि तय की है।
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मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को आरोपियों की अधिवक्ता की ओर से सुनवाई टालने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले के मुख्य अभियुक्त मोहन सिंह ने भी हाईकोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त के मामले में 19 अप्रैल की तिथि लगाई है। जबकि, सहअभियुक्त जहीरूउद्दीन, सुभान अली और राजीव सोनकर के मामले में 21 अप्रैल की तिथि तय की है। इन पर डाक विभाग से 17 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है।
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