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हाईकोर्ट : डिप्टी सीएम केशव की डिग्री के मामले में सुनवाई  28 फरवरी को

Fri, 04 Feb 2022 12:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 04 Feb 2022 12:33 AM IST
सार

दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी। अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के चार सितंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। 

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High Court: Hearing in the matter of Deputy CM Keshav's degree on February 28
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई 28 फरवरी को करेगा। बृहस्पतिवार को याची अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी। अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के चार सितंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। 

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कासगंज में हिरासत में हुई मौत के मामले में शासकीय अधिवक्ता से मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज में हिरासत में हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता से मामले की मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने तीन फरवरी तक कासगंज के एसपी का हलफनामा मांगा था।
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सरकार की तरफ से बताया गया कि हलफनामा पहले ही दाखिल हो चुका है। वह रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने इस कारण सुनवाई आठ फरवरी तक टाल दी। मामले में मृतक अल्ताफ के पिता चांद की ओर से याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है।

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