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हाईकोर्ट : तीन महीने में डायट प्रवक्ताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करे सरकार

Wed, 13 Mar 2024 01:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 13 Mar 2024 01:02 PM IST
सार

याचियों की ओर से कहा गया कि वह डायट में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं। विभाग की ओर से प्रवक्ताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गईं थीं। आपत्ति 15 जून 2022 में मांगी गई थी। प्रवक्ताओं की ओर से आपत्तियां दे दी गईं लेकिन विभाग की ओर से अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई।

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High Court: Government should release the final seniority list of Diet spokespersons in three months
कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायट प्रवक्ताओं को राहत देते हुए उनकी अंतिम वरिष्ठता सूची तीन माह में जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जितेंद्र कुमार व 14 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याचियों की ओर से कहा गया कि वह डायट में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं। विभाग की ओर से प्रवक्ताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गईं थीं। आपत्ति 15 जून 2022 में मांगी गई थी। प्रवक्ताओं की ओर से आपत्तियां दे दी गईं लेकिन विभाग की ओर से अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई।
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इस पर प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। सूची अभी तक जारी नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने तीन महीने में वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश पारित किया।

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