फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Five year old child files PIL against liquor vend near school

High Court: स्कूल के बगल शराब ठेके के खिलाफ पांच साल के बच्चे ने दाखिल की जनहित याचिका, यूपी सरकार से जवाब तलब

Sun, 25 Feb 2024 10:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 25 Feb 2024 10:15 AM IST
सार

कानपुर चिड़ियाघर के पास स्थित स्कूल के बगल में खुले सरकारी शराब के ठेके के खिलाफ पांच साल के बच्चे ने जनहित याचिका दायर की है। पांच साल के बच्चे के द्वारा याचिका दायर किए जाने के मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 

विज्ञापन
High Court: Five year old child files PIL against liquor vend near school
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

स्कूल के बगल में खुले ठेके के बाहर आए दिन हो रहे शराबियों के हुड़दंग से तंग एलकेजी में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मदद की गुहार लगाई है। कोर्ट ने बच्चे की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। पूछा है कि स्कूल के बगल में शराब ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है। अदालत 13 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।

विज्ञापन



यह प्रकरण कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास का है। पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खुला है। नियम के मुताबिक ठेका दिन में 10 बजे के बाद खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर यहां सुबह छह सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग नशे में हुड़दंग भी करते हैं। पास में रिहायशी बस्ती है, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं।

विज्ञापन

अधिकारियों ने शिकायत पर नहीं दिया ध्यान

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष अथर्व के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से अथर्व न सिर्फ परेशान होता था, बल्कि रास्ते में उसे डर भी लगता था। उसके कहने पर घरवालों ने स्थानीय अधिकारियों से लेकर यूपी सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने परिवार वालों की मदद से जनहित याचिका दाखिल की।
 

यूपी सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा कि स्कूल खुलने के बाद साल दर साल शराब के ठेके का नवीनीकरण कैसे हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed