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High Court : सपा सांसद मोहिबुल्लाह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज, नाम की स्पेलिंग को बनाया था आधार

Thu, 02 Apr 2026 05:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 02 Apr 2026 05:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सीके राय की एकल पीठ ने कहा कि हारे भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने चुनाव याचिका में वाद कारण का खुलासा नहीं किया है।

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High Court: Election petition filed against SP MP Mohibullah dismissed, based on the spelling of the name
सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह। - फोटो : संवाद

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सीके राय की एकल पीठ ने कहा कि हारे भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने चुनाव याचिका में वाद कारण का खुलासा नहीं किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बाध्यकारी धारा-83 का अनुपालन नहीं किया है।

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घनश्याम ने सांसद मोहिबुल्लाह के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर शून्य घोषित करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि विपक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया है। याची का कहना था कि सांसद ने वोटर लिस्ट में नाम स्पेलिंग की त्रुटि दुरुस्त करा ली थी। इसकी जानकारी याची को नहीं थी। इस पर विपक्ष का कहना था कि बिना ठोस आधार के मनमाने आरोप में याचिका दायर की गई है। 

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