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हाईकोर्ट : एल्डर कमेटी कराएगी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव

Thu, 05 May 2022 01:03 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 May 2022 01:03 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने एल्डर कमेटी नरेंद्र देव पांडेय की अध्यक्षता में बनाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह किसी कारणवश अध्यक्षता करने में अपनी असमर्थता जताते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे वरिष्ठ अध्यक्षता करेंगे।

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High Court: Elder Committee will conduct the election of District Advocate Association
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही उठापटक पर बुधवार को विराम लग गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी का इस्तीफा अस्वीकार करते हुए उनसे निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को कहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए पांच सदस्यीय एल्डर कमेटी गठित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के बजट से तीन लाख रुपये जारी किए जाएं। यह बजट एल्डर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य को सौंपा जाए, जो चुनाव में होने वाले खर्च का वहन करेंगे।

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हाईकोर्ट ने एल्डर कमेटी नरेंद्र देव पांडेय की अध्यक्षता में बनाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह किसी कारणवश अध्यक्षता करने में अपनी असमर्थता जताते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे वरिष्ठ अध्यक्षता करेंगे। वैकल्पिक नामों में अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास्तव व अधिवक्ता भगवत प्रसाद पांडेय का नाम का सुझाव दिया है। इसके अलावा सदस्यों में विनोद चंद्र दुबे, सीताराम सिंह, धरा सिंह, कृष्ण बिहारी तिवारी को शामिल किया है।
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एल्डर कमेटी चुनाव से संबंधित सभी तरह की दिक्कतों को दूर करेगी। कोर्ट ने वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए एक रजिस्ट्रार को बतौर पर्यवेक्षक नामित करने के लिए अधिकृत किया है। वह 24 घंटे के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
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पर्यवेक्षक चुनाव में होने वाली किसी भी कठिनाई की रिपोर्ट कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया है कि वह पर्यवेक्षक के कहने पर चुनाव अधिकारी को सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराएंगे। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है।



इसके पहले कोर्ट को जानकारी दी गई कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवारों के नाम से बैलेट पेपर तैयार कर लिए गए हैं। यह भी बताया गया कि बुधवार की सुबह चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने चुनाव अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। कोर्ट के समक्ष चुनाव अधिकारी के इस्तीफे की कॉपी भी पेश की गई, कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। 

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