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हाईकोर्ट ने सभी अदालतों को खोलने का दिया निर्देश
Fri, 17 Jul 2020 07:47 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 17 Jul 2020 07:47 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट ने अपने अधीन कार्यरत प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अधिकरणों को खोलने का आदेश दिया है। इन अदालतों में सभी प्रकार के न्यायिक व प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे सिवाए ट्रायल के मुकदमों में साक्ष्य दर्ज करने के। हालांकि हाईकोर्ट ने संबंधित जिला अदालतों के जिला जजों को छूट दी है कि जिन मुकदमों में वे उचित समझें साक्ष्य दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं मगर यह सामान्य न होकर केस दर केस के आधार पर होगा।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी संशोधित गाइड लाइन में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार सभी अदालतें और अधिकरण प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रखे जाएंगे। इस दौरान परिसर का सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। अन्य मामलों में हाईकोर्ट द्वारा तीन जून 2020 को जारी गाइड लाइन का यथावत पालन करना होगा।
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महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी संशोधित गाइड लाइन में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार सभी अदालतें और अधिकरण प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रखे जाएंगे। इस दौरान परिसर का सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। अन्य मामलों में हाईकोर्ट द्वारा तीन जून 2020 को जारी गाइड लाइन का यथावत पालन करना होगा।
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