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हाईकोर्ट : डेकन कंपनी यूपी हेड व डीलर के खिलाफ आपराधिक केस रद्द
Thu, 02 Dec 2021 09:35 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Dec 2021 09:35 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मोहित श्रीवास्तव व राहुल सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। होटल मालिक ने खराब एसी की मरम्मत करने की डीलर से शिकायत की थी। जल्दबाजी करने पर डीलर ने धमकी दी कि ऐसा ठीक कर दूंगा कि होटल चलाने लायक नहीं रहोगे।
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- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेकन कंपनी के यूपी प्रमुख मोहित श्रीवास्तव व डीलर राहुल सिंह के खिलाफ सीजेएम बलिया की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इन पर होटल वैलियंस में लगे एयर कंडीशनर में नाइट्रोजन गैस के बजाए आक्सीजन गैस भरने का आरोप है जिसके कारण शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों व कानूनी प्रावधानों का ठीक से परिशीलन नहीं किया।मकैनिक के सर्टिफिकेट व गवाहों के बयान में विरोधाभास पर विचार नहीं किया और तलबी आदेश जारी कर दिया।
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यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मोहित श्रीवास्तव व राहुल सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। होटल मालिक ने खराब एसी की मरम्मत करने की डीलर से शिकायत की थी। जल्दबाजी करने पर डीलर ने धमकी दी कि ऐसा ठीक कर दूंगा कि होटल चलाने लायक नहीं रहोगे। एसी में गलत गैस भर दी। जिससे एक शार्ट सर्किट से दो कमरों में आग लग गई। जिसकी सूचना कंपनी को दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि गलत गैस भरने से आग लगी है। मजिस्ट्रेट ने तथ्यों पर संतुष्ट हुए बगैर सम्मन जारी कर दिया है।तलबी आदेश भी अपास्त कर दिया गया है।
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