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हाईकोर्ट : शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस

Sat, 05 Mar 2022 08:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Mar 2022 08:42 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती परीक्षा में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया।

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High Court: Contempt notice to the secretary examination regulatory authority PNP in teacher recruitment case
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए? यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती परीक्षा में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया।
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कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना और कहा कि 25 मई को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वह आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें सरकारी अधिवक्ता के जरिए हलफनामा दाखिल करना होगा। उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने से छूट रहेगी।

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