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हाईकोर्ट बार चुनाव : संभावित प्रत्याशियों की ओर से दावत कराने पर लगी रोक
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हाईकोर्ट बार
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संभावित प्रत्याशियों की ओर
से दावत कराने पर लगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी चुनाव में संभावित प्रत्याशियों की ओर से दावत कराने पर रोक लगा दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल भूषण की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच कराई जाएगी और शिकायत सहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह प्रत्याशी अपने साथ 10 से अधिक समर्थकों को लेकर प्रचार नहीं करेगा।
साथ ही परिसर के भीतर और बाहर किसी भी प्रकार के पैंफलेट, पोस्टर, बैनर, हैंडबिल लगाने और बांटने पर भी रोक रहेगी। उधर, अधिवक्ताओं केएक गुट ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को पत्र भेजकर मतदाता सूची में नाम न शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि कई अधिवक्ताओं ने समयानुसार अपना शुल्क जमा कर दिया था, इसके बावजूद उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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संभावित प्रत्याशियों की ओर
से दावत कराने पर लगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी चुनाव में संभावित प्रत्याशियों की ओर से दावत कराने पर रोक लगा दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल भूषण की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच कराई जाएगी और शिकायत सहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह प्रत्याशी अपने साथ 10 से अधिक समर्थकों को लेकर प्रचार नहीं करेगा।
साथ ही परिसर के भीतर और बाहर किसी भी प्रकार के पैंफलेट, पोस्टर, बैनर, हैंडबिल लगाने और बांटने पर भी रोक रहेगी। उधर, अधिवक्ताओं केएक गुट ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को पत्र भेजकर मतदाता सूची में नाम न शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि कई अधिवक्ताओं ने समयानुसार अपना शुल्क जमा कर दिया था, इसके बावजूद उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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