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हाईकोर्ट : सुमेरगढ़ पहाड़ स्थित मंदिर से पेड़ काटने पर रोक, सरकार से जानकारी तलब

Thu, 25 Nov 2021 07:24 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Nov 2021 07:24 PM IST
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High Court: Ban on cutting trees from the temple located in Sumergarh mountain, information sought from the government
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।और जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि बिना किसी प्राधिकार के मंदिर के पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण को भारी नुक़सान हो रहा है। कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी, किंतु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर नियत करते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।

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