फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court asked: Government should tell what is the guideline for e-rickshaw in the state

हाईकोर्ट ने पूछा : प्रदेश में ई-रिक्शा के लिए क्या गाइडलाइन है, बताए सरकार

Sat, 27 Apr 2024 12:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Apr 2024 12:10 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शहरों में बड़ी संख्या में दौड़ रहे ई-रिक्शे के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की डिवीजन बेंच ने मेरठ के मनोज कुमार चौधरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 23 मई को है।

विज्ञापन
High Court asked: Government should tell what is the guideline for e-rickshaw in the state
अदालत। - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरठ शहर में बेतरतीब चल रहे ई-रिक्शा को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। सरकार से पूछा है कि शहरों में बड़ी संख्या में दौड़ रहे ई-रिक्शे के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की डिवीजन बेंच ने मेरठ के मनोज कुमार चौधरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 23 मई को है।

विज्ञापन


याची अधिवक्ता सौरभ सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के हर शहर में हजारों गैर रजिस्टर्ड ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। इनके संचालन के लिए न कोई गाइडलाइन है और न ही रूट निर्धारित है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। याची अधिवक्ता ने कहा कि मेरठ शहर में 30 लाख आबादी में 13443 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जबकि 50 हजार से ज्यादा दौड़ रहे हैं। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। मेरठ के ट्रैफिक एसपी और मुख्य सचिव तक गुहार लगाने के बाद सुनवाई न होने पर याचिका दायर की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed