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हाईकोर्ट ने लेखाधिकारी गोरखपुर से पूछा - किस अधिकार से रोका शिक्षक का वेतन
Mon, 12 Oct 2020 02:34 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 12 Oct 2020 02:34 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गोरखपुर से पूछा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद किस अधिकार से उन्होंने याची के बकाया वेतन का भुगतान रोक रखा है। कोर्ट ने लेखाधिकारी को 17नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सीनियर बेसिक स्कूल झरवा सत्य नारायण गिरी व अन्य की याचिका पर दिया है ।
याची अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा सत्र में परिवर्तन के कारण याची 31मार्च 16को सेवानिवृत्त हुआ।इससे पहले उसे एक जुलाई 15से सेवानिवृत्त मानते हुए कार्य नहीं करने दिया गया था।
कोर्ट के आदेश से सेवा निरंतरता के साथ दुबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया। और वेतन भी दिया गया। जुलाई 15से दुबारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का वेतन नहीं दिया गया। बी एस ए ने बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सीनियर बेसिक स्कूल झरवा सत्य नारायण गिरी व अन्य की याचिका पर दिया है ।
याची अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा सत्र में परिवर्तन के कारण याची 31मार्च 16को सेवानिवृत्त हुआ।इससे पहले उसे एक जुलाई 15से सेवानिवृत्त मानते हुए कार्य नहीं करने दिया गया था।
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कोर्ट के आदेश से सेवा निरंतरता के साथ दुबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया। और वेतन भी दिया गया। जुलाई 15से दुबारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का वेतन नहीं दिया गया। बी एस ए ने बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।
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