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High Court : फर्जी आर्मी भर्ती पत्र मामले में आरोपी को मिली जमानत, संदेह का मिला लाभ

Thu, 08 Jan 2026 06:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 08 Jan 2026 06:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर ठगी किए जाने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने आरोपी बिट्टू उर्फ पहलवान उर्फ प्रवीण की जमानत अर्जी पर दिया।

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High Court: Accused granted bail in fake Army recruitment letter case, gets benefit of doubt
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर ठगी किए जाने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने आरोपी बिट्टू उर्फ पहलवान उर्फ प्रवीण की जमानत अर्जी पर दिया।

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आरोपी बिट्टू उर्फ पहलवान उर्फ प्रवीण के खिलाफ मेरठ के सदर बाजार थाने में फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी पर युवाओं को आर्मी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगा है। बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उसके पास से कोई भी फर्जी नियुक्ति पत्र या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है।
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उसका नाम केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर सामने आया है। साथ ही मुख्य आरोपी पहले ही कोर्ट से जमानत पा चुका है। ऐसे में समानता के आधार पर आवेदक को भी राहत दी जानी चाहिए। आरोपी 23 नवंबर 2025 से जेल में बंद है। अभियोजन की ओर से कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर सेना में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए और युवाओं से धोखाधड़ी की गई। 

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