फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hearing of the case of former minister Rakesh Dhar Tripathi on April 26, a case of disproportionate assets has

हाईकोर्ट : पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के मुकदमे की सुनवाई 26 अप्रैल को, आय से अधिक संपत्ति का दर्ज है केस

Sat, 20 Apr 2024 12:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Apr 2024 12:39 PM IST
सार

पूर्व मंत्री को इलाहाबाद की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

विज्ञापन
Hearing of the case of former minister Rakesh Dhar Tripathi on April 26, a case of disproportionate assets has
पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भ्रष्टाचार के मामले में सजा पाए पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता की अपील पर सुनवाई को अगली तिथि के लिए टाल दी गई। अब इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

विज्ञापन



इस मामले में पूर्व मंत्री को इलाहाबाद की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed