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बर्खास्त भगोड़ा आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना

Tue, 17 Aug 2021 10:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 17 Aug 2021 10:36 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील की याचिका को आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

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Hc imposes fine of Rs 5 lakh on sacked fugitive IPS Manilal Patidar's lawyer
मणिलाल पाटीदार आईपीएस - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील की याचिका को आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही दिल्ली बार काउंसिल से याची (अधिवक्ता) के कृत्य पर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक माह में हाईकोर्ट के विधि कोष में जमा करने का निर्देश भी दिया है। 

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने याची (पाटीदार के वकील) और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।

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अधिवक्ता ने याचिका दाखिल करके लखनऊ के हजरतगंज और प्रयागराज के कर्नलगंज इंस्पेक्टर को उसकी एफआईआर दर्ज करने व एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। साथ ही सीबीआई को दोनों एफआईआर की विवेचना का निर्देश देने की मांग भी की थी। इसके अलावा मणिलाल पाटीदार से मुलाकात करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी वकील ने की थी। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याची वकील पर जुर्माना लगाया है।

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