बर्खास्त भगोड़ा आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील की याचिका को आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील की याचिका को आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही दिल्ली बार काउंसिल से याची (अधिवक्ता) के कृत्य पर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक माह में हाईकोर्ट के विधि कोष में जमा करने का निर्देश भी दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने याची (पाटीदार के वकील) और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता ने याचिका दाखिल करके लखनऊ के हजरतगंज और प्रयागराज के कर्नलगंज इंस्पेक्टर को उसकी एफआईआर दर्ज करने व एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। साथ ही सीबीआई को दोनों एफआईआर की विवेचना का निर्देश देने की मांग भी की थी। इसके अलावा मणिलाल पाटीदार से मुलाकात करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी वकील ने की थी। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याची वकील पर जुर्माना लगाया है।