Gyanvapi Case : व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद कमेटी की अपील खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 26 Feb 2024 11:20 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में वाराणसी जिला जज के आदेश को सही ठहराते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। तहखाने में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट और ज्ञानवापी।
- फोटो : अमर उजाला।