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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Gyanvapi Case: Worship will continue in Vyasji basement, appeal of Anjuman Intejamia Masjid Committee rejected

Gyanvapi Case : व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद कमेटी की अपील खारिज

Mon, 26 Feb 2024 11:20 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 26 Feb 2024 11:20 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में वाराणसी जिला जज के आदेश को सही ठहराते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। तहखाने में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। 

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Gyanvapi Case: Worship will continue in Vyasji basement, appeal of Anjuman Intejamia Masjid Committee rejected
इलाहाबाद हाईकोर्ट और ज्ञानवापी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार देने के वारामसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद की अपील खारिज कर दी है। यह आदेश रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को दिया। 

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जिला जज ने डीएम वाराणसी को संपत्ति का रिसीवर (देखभाल करने वाला) नियुक्त किया था और 31 जनवरी के आदेश द्वारा उन्होंने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन आदेशों के खिलाफ दोनों अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय को जिला जज वाराणसी के 17 जनवरी के डीएम वाराणसी को संपत्ति के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने के साथ व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले 31 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

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