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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Gyanvapi Case: High Court asked the UP government whether worship was regular in Shringar Gauri temple

Gyanvapi Case : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, क्या श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित होती थी पूजा

Wed, 21 Dec 2022 07:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 21 Dec 2022 07:39 PM IST
सार

कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टालते हुए बृहस्पतिवार की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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Gyanvapi Case: High Court asked the UP government whether worship was regular in Shringar Gauri temple
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा। पूछा, नियमित पूजा के मामले में क्या कहना है। इस पर यूपी सरकार की ओर सेेेेेेेेेेेेेेेेे कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया गया।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टालते हुए बृहस्पतिवार की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बहस पूरी की। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता से पक्ष रखने को कहा है।

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