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पूर्व मंत्री राकेशधर : आय से अधिक संपत्ति का मामला, मुकदमा दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर ने दी गवाही
Fri, 21 Jan 2022 11:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 21 Jan 2022 11:44 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष अभियोजन ने मुकदमा दर्ज कराने वाले सतर्कता अधिष्ठान के पूर्व अधीक्षक राम सुभग राम का बयान दर्ज कराया। इंस्पेक्टर राम सुभग राम की गवाही पूरी हो गई है।
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पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी।
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विस्तार
पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर राम सुभग राम ने अदालत में गवाही दी।
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विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष अभियोजन ने मुकदमा दर्ज कराने वाले सतर्कता अधिष्ठान के पूर्व अधीक्षक राम सुभग राम का बयान दर्ज कराया। इंस्पेक्टर राम सुभग राम की गवाही पूरी हो गई है। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने 18 जून 2013 मुट्ठीगंज थाने में पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
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विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता एवं रवींद्र श्रीवास्तव ने अदालत से मुकदमे में दूसरे गवाह सतर्कता अधिष्ठान के एसपी सिंह को गवाही के लिए बुलाए जाने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने 24 जनवरी की तिथि नियत कर कहा है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुपालन के अनुसार ही गवाह बुलाने की अनुमति दी जाएगी।
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