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High Court : पत्नी के आत्मसम्मान व गरिमा को चोट पहुंचाती है जबरन वेश्यावृत्ति, पति की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Jan 2025 07:49 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 07 Jan 2025 07:49 AM IST
सार

यह टिप्पणी न्यायामूर्ति संजय कुुमार सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। मामला अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद सलमान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई।

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Forced prostitution hurts wife self-respect and dignity, husband's bail application rejected
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवविवाहिता पत्नी को दोस्तों संग संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि यह महज दंपती के बीच साधारण वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि एक पत्नी के आत्मसम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाने वाला मामला है। पीड़िता शारीरिक चोट के साथ ही ऐसे दर्दनाक अनुभव बर्दाश्त करती है, जो आजीवन उसकी आत्मा को कचोटता रहेगा। लिहाजा, आरोपी को जमानत नहीं दे सकते।

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यह टिप्पणी न्यायामूर्ति संजय कुुमार सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। मामला अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद सलमान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। तहरीर में बताया कि बेटी का निकाह फरवरी 2024 में किया था। निकाह के बाद पता चला कि दामाद वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। निकाह के बाद दामाद ने कभी बेटी से मिलने नहीं दिया।

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खोजबीन के बाद मिली बेटी ने बताया कि पति ने उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया है। अपने दोस्तों को घर बुलाकर उनसे जबरन संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करता है। पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में घटना की पुष्टि कर पति व उसके दोस्तों पर नशीली दवा खिलाने का भी आरोप लगाया।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अगस्त में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। हलांकि, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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