फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Due to non-payment of compensation, the burden of cases in the courts is increasing.

हाईकोर्ट ने कहा : मुआवजे का भुगतान न करने पर न्यायालयों में बढ़ रहा मुकदमों को बोझ

Thu, 21 Nov 2024 07:25 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 21 Nov 2024 07:25 AM IST
सार

बस्ती के ग्राम महरीपुर में रुधौली-घाघरा पुल बस्ती की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 233 बनाया जा रहा है। इसमें कई किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है। मुआवजा 25 मार्च 2022 को घोषित हुआ लेकिन आज तक एनएचएआई ने मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में स्थानांतरित किया है।

विज्ञापन
Due to non-payment of compensation, the burden of cases in the courts is increasing.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में समय से मुआवजे का भुगतान न होने पर न्यायालयों में मुकदमों को बोझ बढ़ रहा है। न्यायालय ने समय से किसानों को मुआवजा न देने पर एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने शिव पाल सिंह और 17 अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन

बस्ती के ग्राम महरीपुर में रुधौली-घाघरा पुल बस्ती की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 233 बनाया जा रहा है। इसमें कई किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है। मुआवजा 25 मार्च 2022 को घोषित हुआ लेकिन आज तक एनएचएआई ने मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में स्थानांतरित किया है। ऐसे में अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की।

विज्ञापन

एनएचएआई के वकील ने स्वीकार किया कि स्वीकृत मुआवजा राशि अभी तक सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से और समय देने की प्रार्थना की। न्यायालय ने न्यायालय ने कहा कि हलफनामा दाखिल कर एनएचएआई के अध्यक्ष बताएं मुआवजा निर्धारित होने के बाद अभी तक सक्षम प्राधिकारी को राशि हस्तांतरित क्यों नहीं की गई। मुआवजा राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण के क्या दिशानिर्देश हैं, समय सीमा क्या है आदि की जानकारी दें। सुनवाई के लिए 4 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed