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Prayagraj : डीएम की अगुवाई वाली कमेटी मेरी लूकस स्कूल का करेगी संचालन, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Sat, 20 May 2023 01:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 May 2023 01:01 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के संचालन का जिम्मा प्रयागराज के डीएम को सौंपा है। कोर्ट ने कहा कि डीएम अपनी अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर संस्थान के हित में काम करें।

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DM-led committee will run Mary Lucas School, High Court issued order
मेरी लूकस स्कूल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के संचालन का जिम्मा प्रयागराज के डीएम को सौंपा है। कोर्ट ने कहा कि डीएम अपनी अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर संस्थान के हित में काम करें। कोर्ट ने डीएम को छात्रों का प्रवेश लेने की भी अनुमति दी है। कहा है कि यह कमेटी 28 मई 2023 तक गठित कर ली जाए। इसमें दो उन सदस्यों को बतौर सदस्य रखा जाए, जिन्हें शैक्षिक संस्थान चलाने का अनुभव हो और इसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

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कोर्ट ने पूर्व में बनाई गई कमेटी के सदस्य विशाल सिंह से कहा है कि वह संस्थान के सभी दस्तावेज डीएम को सौंप दें। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने द डॉयोसिसन एजूकेशन बोर्ड इलाहाबाद थ्रू सेक्रेटरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट के आठ दिसंबर 2021 के आदेश के तहत गठित की गई कमेटी के सदस्य विशाल एन सिंह (प्रधानाचार्य, बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज) की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

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बताया गया कि पर्याप्त समय बीतने के बावजूद, संस्थान के काम करने के तरीके में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। स्कूल से 190 छात्र कम हो गए हैं। शिक्षकों और गैरशिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सदस्य की इस रिपोर्ट पर न्यायालय ने संस्थान के हित में कोई प्रगति न देखते हुए डीएम की अगुवाई में कमेटी गठित कर उसे संचालन करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने आठ दिसंबर 2021 के आदेश में मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के बीच आपसी विवाद होने से संस्थान को संचालित करने के लिए बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज के प्रधानाचार्य विशाल एन सिंह, मेरी लूकस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. एमएस लाडिया आर और ब्वॉयज हाईस्कूल के प्रधानाचार्य डेविड लूकस की संयुक्त कमेटी गठित की थी और मेरी लूकस स्कूल को संचालित करने का आदेश दिया था। लेकिन, यह कमेटी काम नहीं कर सकी। इस वजह से कोर्ट ने डीएम की अगुवाई में कमेटी गठित कर स्कूल के संचालन का आदेश दिया है।

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