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डायट प्राचर्य अब उप शिक्षा निदेशक के पदनाम से जाने जाएंगे
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डायट प्राचार्य को अब उप शिक्षा निदेशक का पदनाम
एससीईआरटी निदेशक ने कहा डायट उप प्राचार्य अब सहायक शिक्षा निदेशक के नाम से जाने जाएंगे
प्रयागराज। प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य को अब उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) नाम दिया गया है। जबकि उप प्राचार्य डायट को सहायक शिक्षा निदेशक डायट नाम दिया गया है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीईआरटी) उत्तर प्रदेश के निदेशक संजय सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। निदेशक की इस पहल के बाद अब डायट के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य विभागीय बैठकों में अपने पद के अनुरूप सम्मान पाएंगे।
एससीईआरटी निदेशक की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से संज्ञान में लाया गया है कि डायट के प्राचार्य और उप प्राचार्य को समूह ‘क’ का अधिकारी होने के बाद भी उक्त पदनाम के कारण जिला और मंडल स्तर पर पूरा प्रशासकीय सहयोग नहीं मिल पाता है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस बात को ध्यान में रखकर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को शिक्षा विभाग में उनके स्तर के समकक्ष पदनाम का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को भारत सरकार की गाइड लाइन में प्रस्तावित स्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में उनके पद के समकक्ष स्तर के लिए निर्धारित पदनाम प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।
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एससीईआरटी निदेशक ने कहा डायट उप प्राचार्य अब सहायक शिक्षा निदेशक के नाम से जाने जाएंगे
प्रयागराज। प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य को अब उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) नाम दिया गया है। जबकि उप प्राचार्य डायट को सहायक शिक्षा निदेशक डायट नाम दिया गया है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीईआरटी) उत्तर प्रदेश के निदेशक संजय सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। निदेशक की इस पहल के बाद अब डायट के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य विभागीय बैठकों में अपने पद के अनुरूप सम्मान पाएंगे।
एससीईआरटी निदेशक की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से संज्ञान में लाया गया है कि डायट के प्राचार्य और उप प्राचार्य को समूह ‘क’ का अधिकारी होने के बाद भी उक्त पदनाम के कारण जिला और मंडल स्तर पर पूरा प्रशासकीय सहयोग नहीं मिल पाता है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस बात को ध्यान में रखकर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को शिक्षा विभाग में उनके स्तर के समकक्ष पदनाम का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को भारत सरकार की गाइड लाइन में प्रस्तावित स्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में उनके पद के समकक्ष स्तर के लिए निर्धारित पदनाम प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।
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