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छात्र रोहित शुक्ला हत्याकांड में आरोपी प्रशांत की जमानत खारिज

Sun, 26 May 2019 12:32 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 May 2019 12:32 AM IST
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court rejected bail petition of accused prashant in rohit shukla murder.
अदालत

जिला न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में हुई छात्र रोहित शुक्ला की गोली मार कर हत्या में अभियुक्त प्रशांत उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि और वादी के अधिवक्ता कौशलेश सिंह को सुनकर दिया है।

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घटना बीते 15 अप्रैल 2019 की कर्नलगंज थाना क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के पीसीबी हास्टल की है। वादी राकेश चंद शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र रोहित उर्फ बेटू को आदर्श त्रिपाठी ने फोन कर हॉस्टल बुलाया था। आरोप है कि प्रशांत उपाध्याय, सौरभ विश्वकर्मा, अभिषेक यादव ने रोहित को पकड़ लिया और आदर्श त्रिपाठी, हिमांशु सिंह और हरिओम त्रिपाठी ने रोहित को गोली मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त प्रशांत को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए जमानत खारिज कर दी है।

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