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फिल्म तड़का के निर्माता की गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 10 May 2019 12:46 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 May 2019 12:46 AM IST
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court recited stay order on arrest of Tadka film's producer.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म तड़का के निर्माता समीर दीक्षित और सह निर्माता जतिस वर्मा की धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी कैंट थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचीगण को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस फिल्म के प्रसारण पर बांबे हाईकोर्ट से पहले से ही रोक लगी है। फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू, श्रिया सरन और नाना पाटेकर ने काम किया है।

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समीर दीक्षित ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। याची की ओर से अधिवक्ता कुमार कार्तिकेय ने बहस की। इनका कहना था कि शिकायतकर्ता रणविजय सिंह  फिल्म के फाइनेंसर हैं। उनके और समीर दीक्षित के बीच फिल्म बनाने पर सहमति हुई। यह तय हुआ कि आधा भुगतान पहले तथा आधा रिलीज के बाद दिया जाएगा। आरोप है कि समीर दीक्षित ने करार का पालन नहीं किया। बांबे हाईकोर्ट में इसे लेकर केस किया गया।
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कोर्ट ने बिना अनुमति फिल्म प्रसारण पर रोक लगा रखी है। याची का कहना था कि प्राथमिकी में मनगढंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और विवेचना में सहयोग करने का आदेश देते हुए विवेचना यथशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।

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