फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   court ordered to probe in attempt to murder case culprit.

जानलेवा हमले के आरोप की निष्पक्ष जांच का आदेश

Wed, 08 May 2019 11:45 PM IST
विनोद सिंह जानलेवा हमले के आरोप की निष्पक्ष जांच का आदेश
जानलेवा हमले के आरोप की निष्पक्ष जांच का आदेश Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 May 2019 11:45 PM IST
विज्ञापन
court ordered to probe in attempt to murder case culprit.
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना सकरार झांसी में जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की दो माह में निष्पक्ष विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है। याची से कहा कि यदि उसके बेटे को फर्जी फंसाया गया है तो वह कोर्ट में अर्जी दे सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एनए मुनीस तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने लालता प्रसाद की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता एके ओझा का कहना था कि याची ने अपने बेटे को पुलिस द्वारा झूठा फंसाए जाने की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी, मगर अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने याची को धारा 156 (3) या धारा 190/200 के तहत कोर्ट में अर्जी देने को कहा है। पुलिस के बुलाने पर याची अपने बेटे हेमंत राजपूत को लेकर 28 अक्तूबर 2018 को गरौठा पुलिस स्टेशन गया था। थाना प्रभारी बीएल सिंह यादव लड़के को साथ लेकर गए और मुठभेड़ में गिरफ्तारी दिखा दी। याची की शिकायत पर एसएसपी ने सीओ से जांच कराई। सात दिसंबर 18 की सीओ की रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि की गई है। फिर भी एसएचओ पर कार्रवाई नही की गई, तो यह याचिका दाखिल की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed