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कोऑपरेटिव फेडरेशन घोटाने में अफसरों पर गिरेगी गाज
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Sat, 23 May 2015 01:12 AM IST
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इलाहाबाद। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में 322.91 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल अधिकारियों पर गाज गिरेगी। हाईकोर्ट ने फेडरेशन के महाप्रबंधक और पूर्व महाप्रबंधक पर कार्रवाई का सरकार को निर्देश दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ 2010-12 की आडिट रिपोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाए तथा चीफ आडिट आफिसर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करें। अधिकारियों पर कार्रवाई का राज्य सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी है पर वास्तव में कुछ हुआ नहीं। अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया और सरकार से भी अपने आदेश का पालन कराने को कहा है।
चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय कानपुर के सहायक प्रोफेसर डा. महेश सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की ख्ंाडपीठ ने उपरोक्त निर्देश कि साथ याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में कोऑपरेटिव फेडरेशन के महाप्रबंधक और पूर्व महाप्रबंधक पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने आयुक्त और रजिस्ट्रार सोसाइटीज को कार्रवाई का निर्देश दिया है। विभागीय जांच की जा रही है।
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चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय कानपुर के सहायक प्रोफेसर डा. महेश सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की ख्ंाडपीठ ने उपरोक्त निर्देश कि साथ याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में कोऑपरेटिव फेडरेशन के महाप्रबंधक और पूर्व महाप्रबंधक पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने आयुक्त और रजिस्ट्रार सोसाइटीज को कार्रवाई का निर्देश दिया है। विभागीय जांच की जा रही है।
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