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सचिव आयुष को अवमानना का नोटिस

Sat, 18 Jan 2020 12:42 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 12:42 AM IST
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Contempt notice to Secretary Ayush
Contempt notice to Secretary Ayush
सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव आयुष उत्तर प्रदेश प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनको एक माह में आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने वाराणसी के डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता और 11 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। याचिका में कहा गया कि याची की सेवानिवृत्ति के बाद उसे 26 वर्ष की लगातार सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याची की मांग थी कि तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन निर्धारण के लिए वेतन का पुन:निर्धारण किया जाए। इसकी सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। हाईकोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने सचिव आयुष को एक माह में आदेश का पालन करने का अवसर दिया है।
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिव को निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष कुमार अग्निहोत्री को अवमानना का नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के 26 नवंबर 19 को पारित आदेश का अनुपालन करने का एक अवसर दिया है। विवेक कुमार श्रीवास्तव व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याचीगण ने ग्राम विकास अधिकारी के पद हेतु आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने आयोग को याचीगण के प्रत्यावेदन पर विचार करके निर्णय लेने को कहा था। उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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