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बीएसए संजय कुशवाहा को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश पालन का निर्देश
Fri, 09 Jul 2021 10:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 09 Jul 2021 10:16 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज संजय कुशवाहा को अवमानना नोटिस जारी की है और आदेश का एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट
- फोटो : file photo
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज संजय कुशवाहा को अवमानना नोटिस जारी की है और आदेश का एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएसए के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीमती मंजुल श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में विवाहिता पुत्री याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है। संवाद
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीमती मंजुल श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में विवाहिता पुत्री याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है। संवाद
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